Court News : बलात्कार और छेड़छाड़ मामले में आरोपियों को सजा
Court News : एक 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 6000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। वहीं एक 17 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
Court News : बैतूल। एक 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 6000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। वहीं एक 17 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने 16 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी दीपक झरबड़े, उम्र-30 वर्ष, निवासी-थाना सारणी को सजा सुनाई है। आरोपी को धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट समाहित धारा 376(3), 376(2)(एन) भादंवि में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रुपये जुर्माना तथा धारा 506(2) भादंवि में 2 वर्ष कठोर कारावास एवं 1,000 रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी अमित राय ने बताया कि 28 जुलाई 2022 को 16 वर्षीय पीड़िता ने अपने पिता के साथ थाना सारणी में उपस्थित होकर रिपोर्ट कराई कि वह लगभग 6 माह पूर्व उसकी सहेली एवं आरोपी एवं एक अन्य लड़के के साथ बालाजीपुरम घूमने गई थी। वहां से वापस आने में उन्हें देर हो गई तो वह रात में उसकी सहेली के साथ आरोपी के सारणी स्थित घर में रूक गई थी।
घर पर रूकने पर किया दुराचार
रात के समय वह उसकी सहेली के साथ बाहर वाले कमरे में सोई थी। आरोपी दीपक अंदर के कमरे में सो रहा था। रात के समय आरोपी पीड़िता को जबरदस्ती अंदर वाले कमरे में लेकर गया और पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। आरोपी ने सुबह भी पीड़िता के साथ बलात्कार किया था और पीडिता को जान से मारने की धमकी दी थी।
दुष्कर्म से हो गई थी गर्भवती
आरोपी के द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किए जाने के कारण पीड़िता गर्भवती हो गई थी। पीड़िता के घर वालों को पीड़िता ने घटना की जानकारी दी थी। जिसके बाद पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना सारणी में दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया था, आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
संदेह से परे प्रमाणित किया मामला
पुलिस थाना सारणी द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाकर दंडित किया गया।
पेंटिंग सीखने आई बालिका से की छेड़छाड़
एक अन्य मामले में अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने 17 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड़ करने वाले आरोपी मनोज राजुरकर, उम्र-53 वर्ष, निवासी-थाना कोतवाली बैतूल को सजा सुनाई है। आरोपी को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट समाहित धारा 354 भादंवि के अपराध में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3,000 रुपये के जुर्माने से, धारा 354(क) भादंवि के अपराध में 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया।
घर पर जाती थी पेंटिंग सीखने
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अमित राय (एडीपीओ) ने बताया कि प्रकरण की पीड़िता आरोपी मनोज के घर पेंटिंग सीखने के लिए जाती थी। 12 अगस्त 2021 को वह सुबह 09.30 बजे आरोपी के घर पहुंची। आरोपी ने पीड़िता को थोड़ा-बहुत पेंटिंग के बारे में बताया तो पीड़िता प्रेक्टिस करने लगी। फिर आरोपी उसकी पत्नी को छोड़ने कहीं चला गया।
अकेली पाकर करने लगा छेड़छाड़
करीब 15 मिनट बाद वापस आकर पीड़िता को पेंटिंग सिखाने लगा। उस समय आरोपी के घर पर केवल आरोपी और पीड़िता ही थे। आरोपी पीड़िता को पेटिंग सिखाते-सिखाते अश्लील बातें करने लगा और पीड़िता के साथ छेड़छाड की। इसके बाद पीड़िता भागकर बाहर निकल आई और अपने घर चली गयी। सारी बात अपने परिवारजन को बताई।
परिजनों के साथ पहुंच कर की रिपोर्ट
उसके पश्चात पीड़िता के द्वारा पुलिस थाना कोतवाली जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाकर दंडित किया।