Betul Crime News : मात्र छह साल की मासूम से बलात्कार का प्रयास
Betul Crime News : बैतूल जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक 6 साल की नाबलिग बालिका के साथ बलात्कार के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इधर एक वृद्धा से बलात्कार के एक मामले में आरोपी को न्यायालय से 10 साल की सजा सुनाई गई है।
वृद्धा से बलात्कार के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा
Betul Crime News : बैतूल। बैतूल जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक 6 साल की नाबलिग बालिका के साथ बलात्कार के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इधर एक वृद्धा से बलात्कार के एक मामले में आरोपी को न्यायालय से 10 साल की सजा सुनाई गई है।
पुलिस ने बताया कि एक फरियादी ने शाहपुर थाने में रिपोर्ट की कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ आरोपी शशांक कुमरे द्वारा गलत काम (बलात्कार) करने का प्रयास किया गया। साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई। जिस पर प्रथम दृष्टया आरोपी शशांक कुमरे के विरुद्ध अपराध धारा 62, 64, 351(3) बीएनएस व पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के आरोपी शशांक पिता नामदेव कुमरे उम्र 20 साल निवासी अर्जुन नगर बैतूल की गिरफ्तारी के लिए थाना शाहपुर से टीम बनाई गई। आज 10 अगस्त को आरोपी शशांक कुमरे को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय बैतूल में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा जेल वारंट बनाने से आरोपी को जिला जेल बैतूल में दाखिल किया गया।
सनसनीखेज प्रकरण में आरोपी को 10 साल की सजा
थाना कोतवाली बैतूल के वर्ष 2022 के एक बलात्संग के चिन्हित जघन्य सनसनी खेज प्रकरण में आज न्यायालय बैतूल के द्वारा आरोपी मनोज मालवीय को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। पुलिस के मुताबिक मामला इस प्रकार है कि थाना कोतवाली बैतूल में जून 2022 में 62 वर्षीय महिला द्वारा मौखिक रूप से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
कार में बिठाकर ले गया आरोपी
रिपोर्ट के मुताबिक किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपनी कार में बैठाकर ले जाया गया और फरियादिया के साथ बुरा काम (बलात्कार) किया गया। साथ ही मारपीट की गई। रिपोर्ट पर धारा 323, 506, 376 (1), 366 भादंवि का अपराध अज्ञात आरोपी के विरूद्ध कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया।
टीम ने लगातार की तलाश
मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा लगातार अज्ञात आरोपी की तलाश पतारसी की गई। फरियादिया के कथनों के आधार पर चार पहिया वाहन के कलर एवं बताये गये आरोपी के हुलिया व पहनावा के अनुसार जांच पड़ताल जारी रखी गई।
टोल के सीसीटीवी कैमरे से पहचान
आरोपी की कार एवं आरोपी की जानकारी हाईवे टोल नाका के सीसीटीव्ही कैमरों से प्राप्त की गई। फरियादिया के द्वारा आरोपी व कार की पहचान करने के उपरांत कार के मालिक की जानकारी प्राप्त की गई। घटना दिनांक को कार के उपयोग कर्ता की जानकारी प्राप्त करने के उपरांत अज्ञात आरोपी की पहचान मनोज पिता सोदान मालवीय उम्र 25 साल निवासी अयोध्या नगर भोपाल के रूप में हुई।
आरोपी ने कबूल किया जुर्म
आरोपी से उक्त अपराध घटना के संबंध में पूछताछ की गई। जिसके द्वारा उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया। मामले की विवेचना पूर्ण होने से अभियोग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया।
जघन्य सनसनीखेज मामला
न्यायालय द्वारा प्रकरण को जघन्य सनसनी खेज मामला मानते हुए लगातार सुनवाई की गई। इसके बाद आज 10 अगस्त को आरोपी के विरूद्ध सम्पूर्ण साक्ष्य पाये जाने से आरोपी मनोज मालवीय को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।