Betul Breaking News : बैतूल शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध

Betul Breaking News : बैतूल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बैतूल शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। शहर में 7 किलोमीटर के दायरे में मालवाहक ट्रक, डम्फर, मध्यम भार क्षमता के ट्रक, कृषि कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाले ट्रैक्टरों का प्रात: 8 बजे से दोपहर 12 बजे तथा सायं 5 से रात्रि 9 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

Betul Breaking News : बैतूल शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध

कलेक्टर के आदेश- सुबह 8 से 12 एवं सायं 5 से 9 बजे तक नहीं हो सकेगी आवाजाही

Betul Breaking News : बैतूल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बैतूल शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। शहर में 7 किलोमीटर के दायरे में मालवाहक ट्रक, डम्फर, मध्यम भार क्षमता के ट्रक, कृषि कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाले ट्रैक्टरों का प्रात: 8 बजे से दोपहर 12 बजे तथा सायं 5 से रात्रि 9 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में प्रतिबंधित वाहन आवागमन हेतु बायपास मार्गों का उपयोग कर सकेंगे।

एसपी के प्रस्ताव पर लगाया गया प्रतिबंध

पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिया द्वारा बैतूल शहर में वाहनों की संख्या बढ़ने से सड़़कों पर ट्रैफिक के बढ़ते घनत्व के कारण शहरी क्षेत्रों के मार्गों में भारी वाहनों का आवागमन होने से लगातार जाम की स्थिति निर्मित होने की स्थिति भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा गया था।

उनके अनुसार शहरी क्षेत्र में प्रात: 7 बजे से दोपहर 2 बे तक स्कूली एवं सायंकाल 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक शहर के कोठीबाजार एवं गंज बाजार के व्यस्ततम मार्गों पर जिले के विभिन्न स्थानों से नागरिकों का आवागमन रहता है। ऐसे में भारी वाहनों के प्रवेश से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।

कानून व्यवस्था की निर्मित होती स्थिति

पुलिस अधीक्षक के प्रस्ताव के अनुसार पूर्व में भारी वाहनों से सडक़ दुर्घटना होने से शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो जाती है। उपरोक्त परिस्थितियों के साथ-साथ वर्तमान में वाहनों की बढ़ती संख्या एवं यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो गया है।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने प्रस्ताव मान्य करते हुए शहर के 7 किलोमीटर दायरे में भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तथा सायं 5 से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबंध लगाया है।

यह वाहन रहेंगे प्रतिबंध आदेश से मुक्त

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बताया कि आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से मुक्त रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस तथा आर्मी के वाहन, नगर पालिका के फायर बिग्रेड, पानी टेंकर, कचरा गाड़ी वाहन, शासकीय कार्यों में लगे वाहन, विद्युत मंडल के कार्यों मं संलग्न वाहन, एलपीजी एवं पेट्रोलियम पदार्थ वाहन, स्वास्थ्य सेवाओं, बैंक, शासकीय खाद्यान्न तथा उर्वरक परिवहन में लगे वाहनों को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।

Uttam Malviya

उत्तम मालवीय : मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button