Betul Crime News : पहचान छिपाकर प्यार और बलात्कार मामले में 2 और गिरफ्तार
Betul Crime News : बैतूल जिले के सारणी थाना क्षेत्र में हाल ही में एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। यहां एक हिंदू युवती को पहले पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाया फिर उससे लगातार बलात्कार किया गया। पहचान उजागर होने पर युवती ने जब बातचीत बंद कर दी तो बंदूक की नोंक पर डरा-धमका कर उसे लगातार अत्याचार का शिकार बनाया गया।
Betul Crime News : बैतूल जिले के सारणी थाना क्षेत्र में हाल ही में एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। यहां एक हिंदू युवती को पहले पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाया फिर उससे लगातार बलात्कार किया गया। पहचान उजागर होने पर युवती ने जब बातचीत बंद कर दी तो बंदूक की नोंक पर डरा-धमका कर उसे लगातार अत्याचार का शिकार बनाया गया।
यह मामला सामने आने पर पाथाखेड़ा चौकी पुलिस ने मुख्य आरोपी को पहले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद हिंदू संगठनों द्वारा उसके 2 साथियों पर भी अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया गया था। अब उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता इन्हें भी राज और सन्नी के तौर पर जानती थी।
पीड़िता ने दर्ज कराई थी यह रिपोर्ट
पुलिस द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि दिनांक 23 अगस्त को पीड़िता द्वारा थाना सारणी में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पीड़िता द्वारा प्राथमिक तौर पर अपनी रिपोर्ट में एक आरोपी द्वारा दुष्कर्म करने की बात कही गई थी।
पहले मुख्य आरोपी गिरफ्तार
इस आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर पाथाखेड़ा पुलिस द्वारा मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 2 घण्टे के भीतर ही आरोपी सिद्धू उर्फ शाहिद मलिक पिता सिराज मलिक को मुखबीर की सूचना पर गिरफ्तार कर त्वरित कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया था।
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दो और आरोपियों की सूचना
इसके बाद प्रकरण में 2 अन्य आरोपियों के भी शामिल होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। जिस पर पुलिस द्वारा अन्य दो आरोपियों को अभिरक्षा में लेने हेतु पुन: अपना मुखबीर तंत्र सक्रिय किया गया। इस मामले में 2 आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर गिरफ्तार किया गया।
अब इन्हें किया गया गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक अब इस मामले में मोहम्मद तोफिक अंसारी उम्र 22 साल निवासी गांधी नगर, पाथाखेड़ा और दानिश मलिक उम्र 23 साल निवासी गांधी नगर, पाथाखेड़ा को गिरफ्तार किया है। उन पर बीएनएस की धारा 69, 115(2), 87,142, 70(1), 309(4), व मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत कार्रवाई कर जेल भेजा गया है।
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