Betul Crime News : बालिका के अपहरण मामले में दो धराए, गौवंश तस्करी कर रहे पिता-पुत्र गिरफ्तार

Betul Crime News : गौवंश को एक साथ बांधकर मारते-पीटते महाराष्ट्र के कत्लखाने ले जा रहे पिता और पुत्र को साईंखेड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से गौवंश को बरामद कर गौशाला भिजवाया है। वहीं मुलताई पुलिस ने अपहरण के मामले में 2 आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है।

Betul Crime News : बालिका के अपहरण मामले में दो धराए, गौवंश तस्करी कर रहे पिता-पुत्र गिरफ्तार
गोवंश तस्करी मामले में गिरफ्तार पिता और पुत्र।

Betul Crime News : मुलताई। गौवंश को एक साथ बांधकर मारते-पीटते महाराष्ट्र के कत्लखाने ले जा रहे पिता और पुत्र को साईंखेड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से गौवंश को बरामद कर गौशाला भिजवाया है। वहीं मुलताई पुलिस ने अपहरण के मामले में 2 आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है।

साईंखेड़ा थाना प्रभारी मुकेश ठाकुर ने बताया गौवंश को पैदल कत्लखाने ले जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर प्रधान आरक्षक राजकुमार, आरक्षक विनोद, आदित्य, कमलेश, कुमेश, अविनेश, सैनिक चंद्रभान की टीम के साथ ग्राम सोनोरा पुलिया के पास पहुंचे।

उसी दौरान एक व्यक्ति पैदल और उसके साथ दूसरा व्यक्ति मोटर साइकिल चलाते हुए गौवंश को एक-दूसरे के गले से रस्सी बांधकर भूखे प्यासी हालत में लकड़ी से क्रूरता पूर्वक मारते पीटते हुए ले जाते हुए मिले।

Betul Crime News : बालिका के अपहरण मामले में दो धराए, गौवंश तस्करी कर रहे पिता-पुत्र गिरफ्तार

पुलिस टीम को देखकर गौवंश को पैदल हांकने वाला युवक नदी तरफ भाग गया। वहीं मोटर साइकिल पर सवार व्यक्ति को रोककर उससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कुंवरलाल पिता बारिकराम साकरे 56 साल निवासी ग्राम हिवरखेड़ थाना मोर्शी जिला अमरावती महाराष्ट्र का होना बताया।

इसके साथ ही भाग गया युवक उसका पुत्र गणेश साकरे होना बताया। दोनों के द्वारा गौवंश को महाराष्ट्र के कत्लखाने ले जाने की जानकारी दी। थाना प्रभारी ठाकुर ने बताया आरोपी कुंवरलाल साकरे के पास से 7 नग गौवंश और मोटर साइकिल क्रमांक एमएच-27/डीडी-9894 जप्त कर गौवंश को ग्राम पारसडोह की गौशाला पंहुचाया है।

दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपी कुंवरलाल और गणेश के खिलाफ गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 9, कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 11 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(क) के तहत केस दर्ज किया है।

अपहृता को आरोपी के कब्जे से कराया मुक्त

मुलताई पुलिस को 22 जुलाई को जानकारी प्राप्त हुई थी कि पिछले वर्ष की अपहृता नागपुर शहर के बेलतरोड़ी क्षेत्र में है। पता चलने पर थाना स्तर पर टीम गठित कर उप निरीक्षक रघु कोकोड़े के नेतृत्व में आरक्षक सलमान व महिला आरक्षक मेघा धुर्वे की टीम को नागपुर बेलतरोड़ी के लिए रवाना किया।

संदेही के साथ मिला आरोपी

टीम थाना बेलतरोड़ी लोकल पुलिस की मदद से जानकारी के अनुसार बताए हुए स्थान पर पहुंची। जहां पर एक झोपड़ी में अपहृता एक संदेही के साथ मिली। अपहृता व संदेही को थाना बेलतरोड़ी लेकर गए। पूछताछ कर उन्हें थाना मुलताई लाया गया। अपहृता के थाना मुलताई में कथन लेने पर धाराओं का इजाफा कर आरोपी एवं सहयोगी आरोपी की गिरफ्तारी की गई।

बालिका को परिजनों को सौंपा

सम्पूर्ण वैधानिक कार्यवाही के बाद बालिका को उसके परिजन के सुपुर्द किया गया। मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से आरोपियों का जेल वारंट जारी कर मुलताई जेल मे निरूद्ध किया गया।

Uttam Malviya

उत्तम मालवीय : मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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