Cold Storage Grant : कोल्ड स्टोरेज और रायपेनिंग चेम्बर के लिए सरकार दे रही सहायता
Cold Storage Grant : मध्यप्रदेश शासन द्वारा कृषकों एवं फल उत्पादकों के उत्पाद को सुरक्षित रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज टाईप-1 एवं रायपेनिंग चेम्बर के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
Cold Storage Grant : मध्यप्रदेश शासन द्वारा कृषकों एवं फल उत्पादकों के उत्पाद को सुरक्षित रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज टाईप-1 एवं रायपेनिंग चेम्बर के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
उद्यानिकी विभाग के उप संचालक राजकुमार कोरी ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य उद्यानिकी मिशन संचालक भोपाल एवं कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला एमआईडीएच समिति बैतूल का प्रयास है कि इस योजना के द्वारा अधिक से अधिक हितग्राही लाभान्वित हो सके। जिससे मध्यप्रदेश में वर्ष 2024-25 में फसलोत्तर प्रबंधन घटक में कोल्ड स्टोरेज टाईप 1 में 80 हजार मीट्रिक टन एवं फलों को सुरक्षित रखे जाने के उद्देश्य से बनाए जाने वाली 1800 मीट्रिक टन की क्षमता वाले रिपेनिंग चैंबर्स के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। आवेदक विभागीय पोर्टल http://mpfsts.mp.gov.in पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
इतनी राशि का मिलेगा अनुदान (Cold Storage Grant)
श्री कोरी ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज टाईप 1 में प्रति हितग्राही अधिकतम निर्माण क्षमता 5 हजार मीट्रिक टन निर्माण हेतु निर्धारित प्रति इकाई लागत राशि रूपये 0.08 लाख प्रति मीट्रिक टन अनुदान की सीमा अधिकतम राशि रूपये 140.00 लाख है। रायपेनिंग चेम्बर हेतु प्रति हितग्राही अधिकतम निर्माण क्षमता 300 मीट्रिक टन निर्माण हेतु निर्धारित प्रति इकाई लागत राशि रूपये 1.00 लाख प्रति मी.टन अनुदान की सीमा अधिकतम राशि रूपये 105.00 लाख है।
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इन दस्तावेजों की जरुरत
योजना में प्रावधान अनुसार विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर), बैंक अप्रेजल रिपोर्ट, बैंक ऋण का स्वीकृत पत्र, भूमि संबंधित दस्तावेज जहां इकाई स्थापित होना है, केन्द्र एवं राज्य सरकार से अनुदान न प्राप्त करने का राशि रूपये 100 के स्टाम्प पर घोषणा पत्र, उपरोक्त के अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज (भवन निर्माण अनुज्ञा प्रमाण-पत्र, एनसीसीडी की ड्राइंग डिजाईन अनुसार निर्माण कराने का राशि रूपये 100 के स्टाम्प पर घोषणा पत्र, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानकों और मापदंड अनुसार निर्माण कराने का राशि रूपये 100 के स्टाम्प पर घोषणा पत्र, चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित बेसिक डाटाशीट/डिजाईन या तकनीकी डाटा के दस्तावेज लगेंगे।
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लाभ लेने यहां करें संपर्क (Cold Storage Grant)
आवेदन करने के लिए इच्छुक कृषक अपने विकासखण्ड के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी एवं क्षेत्र के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के साथ ही जिले के उप संचालक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। बैतूल में कार्यालय, उप संचालक (उद्यान), कंपनी गार्डन परिसर, बैतूल से सम्पर्क कर योजना में लाभान्वित हो सकते हैं।
ऑनलाइन करा सकते पंजीयन
योजना की अधिक जानकारी के लिये विभागीय पोर्टल http://mpfsts.mp.gov.in (मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम) पंजीयन हेतु आधार कार्ड, आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर, एक पासपोर्ट फोटो, खसरा बी-1 की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति, अनुसूचित जनजाति/जाति का प्रमाण-पत्र लॉगइन कर कृषक पंजीयन करते हुए योजना में आवेदन कर संचालनालय, उद्यानिकी भोपाल द्वारा लॉटरी में चयनित कृषक शासन के मार्गदर्शी निर्देश एवं प्रावधान अनुसार लाभ प्राप्त कर सकता है।