Court Decision : तीन गांजा तस्करों को 10-10 साल का कठोर कारावास
Court Decision : विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) बैतूल ने आयसर ट्रक से 839.69 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा का अवैध परिवहन करने वाले आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रूपये जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में प्रदेश शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक बलराम कुम्भारे ने पैरवी की।
Court Decision : विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) बैतूल ने आयसर ट्रक से 839.69 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा का अवैध परिवहन करने वाले आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रूपये जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में प्रदेश शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक बलराम कुम्भारे ने पैरवी की।
इस प्रकरण में प्रकाश यादला, कर्रा रत्नाराव उर्फ राजू एवं मेरगुमाला विजय साई को धारा 8/20 सहपठित धारा 29 (एनडीपीएस एक्ट) के अपराध में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई गई है। अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि 06 अक्टूबर 2019 को राजस्व आसूचना जोनल यूनिट इंदौर के द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर मिलानपुर टोल गेट, बैतूल में आयसर ट्रक एपी-10/टी-9405 की सुबह 11.30 बजे रोककर तलाशी ली गई।
ट्रक में रखा था इतना गांजा
उक्त ट्रक को आरोपी प्रकाश यादला चला रहा था एवं ट्रक का क्लिनर कर्रा रत्नाराव था। ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक में कुल 839.69 किलोग्राम गांजा पाया गया। ट्रक में सवार दोनों आरोपियों ने बताया कि एक स्विफ्ट कार में विजय साई बैठा है। विजय साई की कार उनके ट्रक को निर्देशित करते हुए चल रही है।
जीपीएस लगाकर हो रही थी ट्रेकिंग
इस पर आरोपी विजय साई की कार को जप्त किया गया। आरोपी विजय साई के मोबाईल को जप्त करने पर यह पाया गया कि वह गांजे का परिवहन कर रहे ट्रक में जीपीएस लगाकर अपने मोबाईल से उसकी ट्रेकिंग कर रहा था।
अभियोजन ने सिद्ध किया अपराध
आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद पेश किया गया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दंडित किया है।