Court Decision : किशोरी से बलात्कार के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास
Court Decision : अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने 15 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 6000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। ओरापी गोलू कहार, 29 वर्ष, निवासी-थाना बीजादेही, जिला-बैतूल को यह सजा सुनाई गई है।
Court Decision : बैतूल। अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने 15 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 6000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। ओरापी गोलू कहार, 29 वर्ष, निवासी-थाना बीजादेही, जिला-बैतूल को यह सजा सुनाई गई है।
लोक अभियोजन कार्यालय के मीडिया सेल प्रभारी अमित राय ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को धारा 376 (3) भादंवि समाहित धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रूपये जुर्माना तथा धारा 506 (2) भादंवि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।
प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा, वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/अनन्य विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी एवं अमित कुमार राय द्वारा पैरवी की गई।
तीन साल पुरानी है घटना
घटना का विवरण इस प्रकार है कि 19 अप्रैल 2021 को 15 वर्षीय पीड़िता अपनी बहन के साथ सो रही थी। तभी रात्रि लगभग 1-2 बजे आरोपी गोलू उसके पास आया और उसको दूसरी जगह मंडे में ले गया। वहां उसके साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया और आरोपी वहां से भाग गया।
जान से मारने की धमकी
आरोपी ने जाते समय पीड़िता को यह धमकी दी कि यदि यह बात किसी को बताई तो जान से खतम कर दूंगा। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बीजादेही में की। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
- Read Also : Agniveeron Ko Aarkshan : अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, पुलिस और सशस्त्र बलों में मिलेगा आरक्षण
न्यायालय में सिद्ध आरोप
पुलिस थाना बीजादेही द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाकर दंडित किया गया।