Court Decision : नाबालिग से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास
Court Decision : एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला थाना बोरदेही क्षेत्र का है। इस प्रकरण में पीड़िता गर्भवती हो गई थी। वहीं प्रसव के समय पीड़िता और नवजात शिशु की मौत हो गई थी।
Court Decision : एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला बैतूल जिले के थाना बोरदेही क्षेत्र का है। इस प्रकरण में पीड़िता गर्भवती हो गई थी। वहीं प्रसव के समय पीड़िता और नवजात शिशु की मौत हो गई थी।
थाना बोरदेही में 08 दिसंबर 2022 को अस्पताल चौकी जिला छिंदवाड़ा से सूचना प्राप्त हुई थी कि अभियोत्री अवयस्क के साथ आरोपी नंदकिशोर उइके पिता मौजी उईके निवासी ग्राम हथनोरा थाना बोरदेही ने बुरा काम (बलात्कार) करने पर गर्भवती हो गई थी।
इसके पश्चात पीड़िता एवं नवजात शिशु की डिलीवरी के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस पर थाना बोरदेही में अपराध 499/22 धारा 376(2) (च), 376 (3) भादंवि, 4 (2), 5 (जे2), 5 (एन), 6 पाक्सो एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। उप निरीक्षक अश्विनी चौधरी थाना मुलताई द्वारा विवेचना की गई एवं साक्ष्य संकलन कर चालान आमला न्यायालय में पेश किया गया था।
अपर लोक अभियोजक जगदीश कुमार परते द्वारा अभियोजन न्यायालय में किया गया। साक्ष्य संकलन एवं विचारण के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अभियोजन पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आमला तपेश कुमार दुबे द्वारा पारित निर्णय में आरोपी नंदकिशोर पिता मौजीलाल उइके उम्र 22 साल निवासी हथनोरा थाना बोरदेही को दोषसिद्ध पाते हुये आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उसे शेष प्राकृत जीवन के लिये कारावास होगा, की सजा से दंडित किया गया है।