Court News : स्कूली छात्रा से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा
Court News : एक 14 वर्षीय नाबालिग स्कूली छात्रा से बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 6500 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने यह सजा सुनाई। आरोपी संदीप पिता शांतिलाल नागले, उम्र-27 वर्ष, निवासी-थाना आमला, जिला-बैतूल को यह सजा सुनाई गई है।
Court News : बैतूल। एक 14 वर्षीय नाबालिग स्कूली छात्रा से बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 6500 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने यह सजा सुनाई। आरोपी संदीप पिता शांतिलाल नागले, उम्र-27 वर्ष, निवासी-थाना आमला, जिला-बैतूल को यह सजा सुनाई गई है।
आरोपी को धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट समाहित धारा 376 (3) भादंवि में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माना, धारा 506 (2) भादंवि में 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000 रुपये जुर्माना एवं धारा 341 भादंवि के अपराध में 01 माह के कठोर कारावास एवं 5,00 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।
मीडिया सेल प्रभारी अमित कुमार राय ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 20 अगस्त 2021 को शाम 05.30 बजे पीड़िता स्कूल से वापस अपने घर साइकिल से जा रही थी। इसी बीच रास्ते में आरोपी ने पीड़िता का रास्ता रोककर पीड़िता की साइकिल गिरा दी। आरोपी पीड़िता को गन्ने के खेत में लेकर गया और बलात्कार किया।
जान से मारने की धमकी
आरोपी ने पीड़िता को यह धमकी भी दी कि यदि उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो आरोपी उसे जान से खतम कर देगा। धमकी के कारण पीड़िता ने घटना के बारे में तुरंत किसी को नहीं बताया। घटना के समय पीड़िता का आरोपी का नाम नहीं जानती थी।
पीड़िता हो गई थी गर्भवती
कुछ दिनों बाद पीड़िता ने आरोपी को एक ढाबे में काम करते हुए देखा। पीड़िता ने उसका नाम पता लगाया। कुछ दिनों बाद पीड़िता बीमार हुई, तब उसे जिला चिकित्सालय बैतूल लेकर गये। वहां पता चला कि पीड़िता के गर्भ में एक शिशु है। पीड़िता ने जिला चिकित्सालय में मृत शिशु को जन्म दिया।
बैतूल बाजार में एफआईआर
इसके बाद पीड़िता ने थाना बैतूल बाजार में जाकर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामला संदेह से परे प्रमाणित होने पर आरोपी को दंडित किया गया।