Yuvati Se Gang Rape : युवती से गैंग रेप, भाई को कुएं में फेंका, चार आरोपियों को 20-20 साल की सजा
Yuvati Se Gang Rape : एक युवती से गैंग रेप करने और उसके मौसेरे भाई को कुएं में फेंकने के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। इस मामले में आरोपियों को कोर्ट ने 20-20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला बैतूल कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
Yuvati Se Gang Rape : बैतूल। एक युवती से गैंग रेप करने और उसके मौसेरे भाई को कुएं में फेंकने के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। इस मामले में आरोपियों को कोर्ट ने 20-20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला बैतूल कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
इस मामले में आरोपी शुभम पिता भंगीलाल (27), पवन पिता भंगीलाल (27) और संदीप पिता जगदीश (24) निवासी ग्राम कुप्पा-पाढ़र, जिला-बैतूल को धारा 376 (डी) भादंवि के तहत 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माने से, धारा 307 भादंवि के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000-1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
इसी प्रकरण में आरोपी लोकेश पिता शोभाराम, (25) निवासी-नेमावर, जिला-देवास को धारा 376(डी) भादंवि के अपराध का दोषी पाते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2,000रू. जुर्माने से दंडित किया गया है।
आरोपियों को अन्य धाराओं में भी दोषी पाते हुए दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार राय द्वारा पैरवी की गई। एडीपीओ सौरभ सिंह ठाकुर द्वारा पैरवी में सहयोग प्रदान किया गया।
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चार साल पुरानी है घटना
घटना का विवरण यह है कि 29 अप्रैल 2020 को पीड़िता उसके मौसेरे भाई के साथ रात्रि 8:15 बजे मोटर साइकिल मे पेट्रोल भरवाने गई थी। वापस जाते समय शिव मंदिर के पास उनकी मोटर साइकिल बंद हो गई। इसी बीच दो मोटर साइकिल से आरोपी लोकेश, संदीप, पवन, शुभम एवं अन्य तीन अपचारी बालक उनकी मोटर साइकिल के पास आए और गालियां देकर बोले कि इतनी रात में कहां घूम रहे हैं।
भाई को फेंक दिया कुएं में
इसके बाद तीन आरोपी अक्षय उर्फ मंगल को पकड़कर दूर ले गये और जान से मारने की नियत से अक्षय उर्फ मंगल को कुएं में फेंक दिया। कुछ देर बाद तीन आरोपी वापस लौटे और पीड़िता को जंगल तरफ लेकर गये। तीनों आरोपियों ने पीड़िता को स्टॉप डैम अचार के पेड़ के पास ले जाकर बारी-बारी से बलात्कार किया।
एक आरोपी ने फोन लगाकर बाकी चार आरोपियों को भी वहां पर बुला लिया। एक आरोपी खड़ा रहा, बाकी छ: आरोपियों ने पीड़िता के साथ बारी-बारी से लगभग तीन घंटे तक बलात्कार किया। इसके बाद आरोपी लोकेश अपनी मोटर साइकिल से पीड़िता को बैठाकर ले जा रहा।
जोड़ पर मिल गए परिजन
इसी बीच जोड़ पर रास्ते में पीड़िता के बड़े पापा का लड़का और पीड़िता का मौसेरा भाई आ गये। उन्होंने लोकेश को पकड़ लिया। आरोपी के जेब से उसका आधार कार्ड एवं मोबाइल निकला। आरोपी ने उसके साथी 6 लड़कों के नाम पूछने पर उनका नाम शुभम, संदीप, पवन एवं अन्य अपचारी बालकों के नाम बताए। आरोपी लोकेश के मोबाइल की गैलेरी खोलकर देखने पर उसमें सभी आरोपियों की फोटो दिखाई दी थी। इसके बाद आरोपी लोकेश मौके का फायदा उठाकर भाग गया।
आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
पीड़िता की मौखिक शिकायत के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली में आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने मामला संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके आधार पर आरोपियों को दंडित किया गया। प्रकरण को चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की सूची में शामिल किया गया था।