UPS In Railway : रेलवे के इतने कर्मचारियों को मिलेगा यूपीएस का लाभ
UPS In Railway : केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में यूपीएस को लेकर सोमवार को मध्य रेल महाप्रबंधक राम करन यादव ने मुंबई में मीडियाकर्मियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने इस योजना की विशेषताएं और लाभों के बारे में जानकारी प्रदान की।
UPS In Railway : केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में यूपीएस को लेकर सोमवार को मध्य रेल महाप्रबंधक राम करन यादव ने मुंबई में मीडियाकर्मियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने इस योजना की विशेषताएं और लाभों के बारे में जानकारी प्रदान की।
महाप्रबंधक श्री यादव ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य रेल के सभी मंडलों के मीडियाकर्मियों को भी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की जानकारी दी। गौरतलब है कि यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
मध्य रेल में इतने कर्मचारी हैं पात्र
यूपीएस और रेलवे को लेकर महाप्रबंधक श्री यादव ने बताया कि मध्य रेल में, वर्तमान समय में 96039 कर्मचारी हैं। इनमें से 70778 कर्मचारी (73.69 प्रतिशत) नई पेंशन योजना के सब्स्क्राइबर हैं। वे इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। मध्य रेल का वर्तमान अंशदान नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए 45.5 करोड़ रुपये प्रति माह (नियोक्ता के 14 प्रतिशत अंशदान के अनुसार) है।
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यूपीएस की मुख्य विशेषताएं
1. सुनिश्चित पेंशन: 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत कम से कम 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक।
2. सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत।
3. सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10000 प्रति माह।
4. मुद्रास्फीति सूचकांक: सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर। सेवारत कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई राहत।
5 . ग्रेच्युटी के अलावा : सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान, सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक पारिश्रमिक (वेतन+डीए) का 1/10वां हिस्सा और इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।
यूपीएस की अन्य विशेषताएं
⇒ यूपीएस के प्रावधान एनपीएस के पिछले सेवानिवृत्त कर्मचारियों (जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं) पर भी लागू होंगे।
⇒ पिछली अवधि के बकाया का भुगतान पीपीएफ दरों पर ब्याज के साथ किया जाएगा।
⇒ यूपीएस कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा। मौजूदा और भावी कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में शामिल होने का विकल्प होगा। एक बार चुने जाने के बाद, विकल्प अंतिम होगा।
⇒ कर्मचारी का अंशदान नहीं बढ़ेगा। यूपीएस को लागू करने के लिए सरकार अतिरिक्त योगदान देगी।
⇒ सरकार का योगदान 14 से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत किया गया है।
चर्चा के दौरान यह भी रहे मौजूद
पत्रकारों से चर्चा के दौरान धर्मवीर मीना प्रधान मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर, सहर्ष बाजपेयी प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, संजय कुमार प्रमुख वित्तीय सलाहकार, अमिता शुक्ला वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (सामान्य), हफीज मोहम्मद मुख्य कार्मिक अधिकारी (सामान्य), पीके चतुर्वेदी सचिव महाप्रबंधक, डॉ. स्वप्नील निला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एवं मध्य रेल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।