नई कार की खरीदी पर मिलेगी भारी भरकम छूट, बस करना होगा यह काम
यदि आप भी पुरानी कार से परेशान हो गए हैं और नई कार खरीदना चाहते हैं तो आप भारी भरकम छूट प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं भारी कमर्शियल वाहनों पर भी यह छूट प्राप्त की जा सकती है। यह बात अलग है कि यह छूट सीधे-सीधे नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए एक शर्त पूरी करना होगा।
यदि आप भी पुरानी कार से परेशान हो गए हैं और नई कार खरीदना चाहते हैं तो आप भारी भरकम छूट प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं भारी कमर्शियल वाहनों पर भी यह छूट प्राप्त की जा सकती है। यह बात अलग है कि यह छूट सीधे-सीधे नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए एक शर्त पूरी करना होगा।
दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना बनाई है। इसके लिए एक इको-सिस्टम बनाने के लिए स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की है।
वर्तमान में, देश में 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में साठ से अधिक (60+) आरवीएसएफ और 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में पचहत्तर (75+) एटीएस कार्यरत हैं तथा कई आगे संभावित हैं।
निर्माताओं के प्रतिनिधि मंडल से हुई चर्चा
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अजय टम्टा की उपस्थिति में मंगलवार को भारत मंडपम में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के सीईओ के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत बातचीत की।
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कार निर्माताओं ने दी रियायत पर सहमति
इसका उद्देश्य निजी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक और यात्री वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देना और पुराने प्रदूषण फैलाने वाले बेड़े को कम प्रदूषण फैलाने वाले नए बेड़े से बदलना है। बातचीत के दौरान बेड़े के आधुनिकीकरण और चक्रीय अर्थव्यवस्था के महत्व को मद्देनजर रखते हुए, कई वाणिज्यिक और यात्री वाहन निर्माता प्रमाणपत्र (स्क्रैपेज सर्टिफिकेट) के आधार पर सीमित अवधि के लिए रियायत देने पर सहमत हुए हैं।
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कार कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी
वाणिज्यिक वाहन और यात्री वाहन निर्माताओं ने क्रमश: दो साल और एक साल की सीमित अवधि के लिए रियायत देने की इच्छा दिखाई है। ये रियायतें पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी, जिससे सड़कों पर सुरक्षित, स्वच्छ और कुशल वाहनों का चलना सुनिश्चित होगा।
यात्री वाहन पर 20 हजार तक छूट
यात्री वाहन निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर इंडिया, किआ मोटर्स, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, होंडा कार्स, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर, रेनॉल्ट इंडिया, निसान इंडिया और स्कोडा वोक्सवैगन इंडिया ने 1.5 प्रतिशत की छूट की पेशकश की।
कंपनी कर सकती है और रियायत
पिछले छह महीनों में मालिक द्वारा स्क्रैप किए गए यात्री वाहन के बदले नई कार की एक्स-शोरूम कीमत या 20,000 रुपये, जो भी कम हो, मान्य होगी। स्क्रैप किए गए वाहन का विवरण वाहन प्रणाली में जोड़ा जाएगा। कंपनियां स्वेच्छा से पहचाने गए मॉडलों पर अतिरिक्त छूट की पेशकश कर सकती हैं।
केवल पहचाने गए वाहनों पर लागू
व्यक्तिगत यात्री वाहन निर्माता को अपने वाहन पोर्टफोलियो के भीतर केवल पहचाने गए मॉडलों पर यह छूट देने की स्वतंत्रता मिल सकती है। चूंकि कार एक्सचेंज नहीं की जा रही है बल्कि केवल स्क्रैप की जा रही है, इसलिए एक्सचेंज और स्क्रैप छूट के बीच, केवल स्क्रैप छूट लागू होगी।
यह कंपनी देगी 25 हजार की सीधी छूट
मर्सिडीज बेंज इंडिया ने 25,000 रुपये की सीधी छूट की पेशकश की है, जो सभी मौजूदा छूटों के अलावा होगी। ये मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) छूट वाहन मालिकों को आरवीएसएफ द्वारा प्रदान किए गए स्क्रैप मूल्य और मोटर वाहन कर रियायत के मौजूदा प्रोत्साहन, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शुल्क की छूट और भारत सरकार द्वारा देनदारियों की छूट के अतिरिक्त हैं। नए वाहन की खरीद पर प्रमाणपत्र (सीडी) से जुड़ी वाहन स्क्रैपिंग नीति, कई राज्यों में लागू होने योग्य है।
वाणिज्यिक वाहनों के लिए यह प्रावधान
टाटा मोटर्स, वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स, अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्स मोटर्स, इसुजु मोटर्स और एसएमएल इसुजु जैसे वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं ने 3.5 टन से अधिक के वाणिज्यिक कार्गो वाहन के लिए एक्स-शोरूम कीमत के 3 प्रतिशत के बराबर छूट की पेशकश की।
छह माह के भीतर वाले होंगे पात्र
पिछले 6 महीनों के भीतर मालिक द्वारा स्क्रैप किया गया जीवीडब्ल्यू और पिछले 6 महीनों के भीतर मालिक द्वारा 3.5 टन से कम जीवीडब्ल्यू स्क्रैप किए गए वाणिज्यिक कार्गो वाहन के लिए एक्स-शोरूम कीमत के 1.5 प्रतिशत के बराबर छूट दी जाएगी।
वाणिज्यिक कार्गो वाहनों को 2.75 प्रतिशत
स्क्रैप किए गए वाणिज्यिक वाहन के ट्रेडेड डिपॉजिट सर्टिफिकेट के बदले वाहन खरीदने वाले व्यक्ति को दी जाने वाली छूट 3.5 टन से अधिक जीवीडब्ल्यू वाले वाणिज्यिक कार्गो वाहन को स्क्रैप करने के लिए एक्स-शोरूम कीमत के 2.75 प्रतिशत के बराबर होगी।
इसी तरह 3.5 टन से कम जीवीडब्ल्यू वाले वाणिज्यिक कार्गो वाहन को स्क्रैप करने के लिए ट्रेडेड डिपॉजिट सर्टिफिकेट के आधार पर एक्स-शोरूम कीमत की 1.25 प्रतिशत की छूट होगी। बसों और वैनों के लिए भी इस योजना पर विचार किया जा सकता है।